सितंबर महीना खत्म होने में चंद रोज ही बाकी है अगले महीने यानी 1 अक्टूबर 2023 से म्युचुअल फंड्स डिमैट अकाउंट सहित कई पर्सनल फाइनेंस से जुड़े नियम बदलने वाले हैं आप अगर आने वाले 30 सितंबर तक म्युचुअल फंड पोलियो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड नहीं करते तो एक अक्टूबर से उनके लिए अलग नियम होंगे
1st Rule:-
चलिए आपको बताते हैं कौन-कौन से नियम है यह टीसीएस का नया नियम 1 अक्टूबर 2023 से क्रेडिट कार्ड पर 7 लख रुपए से ज्यादा का विदिशा खर्च 20% टीसीएस के डायरी भी होगा जी हां अगर ऐसे खर्चे इलाज या एजुकेशन के मकसद के लिए लिए जाते हैं तो टीसीएस पांच प्रतिशत ही लागू होगा।
2nd Rule:-
अगला है ट्रेडिंग अकाउंट यानी डीमैट में बदलाव मार्केटरेगुलेटर से भी नहीं म्युचुअल फंड्स डिमैट अकाउंट होल्डर के लिए नॉमिनी को ऐड करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की है।
3rd Rule:-
स्मॉल सेविंग अकाउंट के लिए आधार अगर आप सार्वजनिक भविष्य निधि सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और दूसरी छोटी बचत स्कीम के तहत अकाउंट चलते हैं तो आपको एक अक्टूबर से अपना आधार नंबर जमा करना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते तो स्मॉल सेविंग अकाउंट में निवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी।
4th Rule:-
₹2000 के नोट जमा कर दे अगर आपके पास अभी भी ₹2000 के नोट है तो 30 सितंबर 2030 तक इन्हें जरूर जमा करवा दें रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक ₹2000 के नोट बदलने की समय सीमा तय की है।
5th Rule:-
बर्थ सर्टिफिकेट आधार और सरकारी नौकरी के लिएसिंगल डॉक्यूमेंट अगले महीने यानी 1 अक्टूबर 2023 से बर्थ सर्टिफिकेट आधार और सरकारी नौकरियों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट बन जाएगा जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू होगा यह अधिनियम किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने मतदाता सूची तैयार करने आधार संख्या शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के नियुक्ति के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट के इस्तेमाल की परमिशन देता है.
(ये आर्टिकल में सामान्य जानकारी आपको दी गई है अगर आपको किसी भी उपाय को apply करना है तो कृपया Expert की सलाह अवश्य लें) RRR
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