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अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना है तो क्या होगा? जानिए नियम , What is the limit for keeping gold?



भारत में सोना खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग सोना खरीदकर घर में रखते हैं। भारत में गोल्ड यानी सोने को केवल निवेश ही नहीं बल्कि परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है। इसलिए किसी भी शुभ मौके पर सोना खरीदने का रिवाज है। 

महिलाओं के लिए जहां यह श्रृंगार है वहीं कई लोग इसे मुश्किल समय में काम आने वाले एसेट्स के रूप में भी देखते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लोग सोना बैंक लॉकर में रखते हैं। 
अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना है तो क्या होगा? जानिए नियम


लेकिन क्या आप जानते हैं घर में कितना सोना रखा जा सकता है और लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर पर क्या होगा क्या ? सोना बेचने पर टैक्स भी चुकाना होता है ?


यहां हम आपको इस बारे में डिटेल में बताएंगे। 

चलिए जानते हैं भारत सरकार के आयकर कानून के तहत घर में सोना यानी कि गोल्ड रखने के लिए एक लिमिट तय की गई है। इसके मुताबिक महिला- पुरुष के लिए यह लिमिट अलग अलग है। सीबीडीटी के नियमों के अनुसार आप घर में एक निश्चित मात्रा में ही सोना रख सकते हैं। आप अगर इस तय सीमा से ज्यादा सोना घर में रखते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा। आपके पास सोने की खरीददारी से संबंधित रसीद आदि होनी चाहिए। 

महिला-पुरुष कितना सोना अपने पास रख रखते है?


आयकर कानून के मुताबिक विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्रा सोना रख सकती हैं जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम रखी गई है। 
वहीं पुरुषों की केवल 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है। अगर आपने घोषित आयकर मुक्त आय यानी कि टैक्स फ्री इनकम से सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 

सोना रखने का क्या है नियम?


नियमों के मुताबिक निर्धारित सीमा के भीतर मिले सोने के गहनों को सरकार की ओर से जब्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तय सीमा से ज्यादा सोना होने पर आपको रसीद दिखानी होगी। घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। 

टेक्स कब लगेगा?


अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचते हैं तो उसे सोने वाले प्रॉफिट पर 20 % की दर से लॉन्ग टर्म कैपिटल जेंट्स यानी कि एलटीसीजी टैक्स लगता है। अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी को 3 साल के अंदर बेचते हैं तो इससे होने वाला मुनाफा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और फिर आपके टैक्स लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगता है। अगर 3 साल बाद सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को बेचा जाता है तो प्रॉफिट पर 20 % इंडेक्सेशन और 10 % बिना इंडेक्सेशन के टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन को मैच्योरिटी तक रखते हैं तो प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। 

(ये आर्टिकल में सामान्य जानकारी आपको दी गई है अगर आपको किसी भी उपाय को apply करना है तो कृपया Expert की सलाह अवश्य लें) RRR
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