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अब एटीएम से भी निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, जानें कैसे? PF money can now be withdrawn from ATM, know how?



क्या आपकी सैलरी से भी हर महीने पीएफ कटता है? और अब आप भी इस पीएफ को निकालना चाहते हैं.

अब सरकार EPFO ​​3.0 लेकर आई है. जिसमें अब आप एटीएम से पीएफ निकाल सकते हैं.
अब एटीएम से भी निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा, जानें कैसे?


लेकिन यह कैसे संभव है और आप एटीएम से पीएफओ का यह पैसा कैसे निकाल सकते हैं?


केंद्र सरकार ने EPFO ​​यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भारी बदलाव करने का फैसला किया है. और EPFO ​​30 भी अगली बार काम करना शुरू कर देगा यानी लॉन्च कर दिया जाएगा. अब मजेदार बात ये है कि EPFO ​​3.0 में एक फीचर आने वाला है. यह एटीएम से पैसे निकालने की एक सुविधा है.


अब आमतौर पर पीएफ का पैसा निकालना हो तो हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है. कई फॉर्म भरने होंगे. फिर आप जाएं और पीएफ का पैसा ले आएं. लेकिन दूसरी ओर, यह ईपीएफओ 3.0 है, जिसमें आप एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, जिस सिस्टम की अभी बात हो रही है, उसे जून में लागू किया जाएगा।


अब मजेदार बात यह है कि यह रकम कभी भी नहीं निकाली जा सकेगी. यह पैसा एटीएम से तब निकाला जा सकता है जब आपके जीवन में कोई आपात स्थिति या कोई आपात स्थिति हो।


लेकिन क्या हम एटीएम पर जाकर किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं?


नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सरकार आपको एक अलग डेबिट कार्ड जैसा कार्ड जारी करेगी। जो बिल्कुल वैसा ही डेबिट कार्ड जैसा दिखेगा. और इसका इस्तेमाल करके आप भविष्य में एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

अब इससे समझें कि ईपीएफओ कार्ड डेबिट कार्ड जैसा ही होगा?

इसे अब ईपीएफओ विदड्रॉल कार्ड कहा जाएगा ईपीएफओ 3.0 में सिर्फ ये बदलाव नहीं हैं, बल्कि एक और बदलाव है जिसे जानना जरूरी है। अभी तक आपके खाते से हर महीने 12 फीसदी पीएफ का पैसा कटता है. लेकिन अब वो संख्या भी बढ़ने वाली है. यानी आप चाहें तो अपने पीएफ खाते में 12 फीसदी से ज्यादा का योगदान कर सकते हैं यानी एक तरह का निवेश 12 फीसदी से ज्यादा कर सकते हैं.


क्या है मौजूदा नियम फिलहाल नियम है कि 12 फीसदी से ज्यादा पीएफ नहीं काटा जा सकता, 12 फीसदी की सीमा है, लेकिन अब यह सीमा भी खत्म होने जा रही है. और 12% से ज्यादा आप पीएफ में निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं.

केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम ईपीएस 95 में भी बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता का योगदान करता है। जिसमें से 8.33% सैलरी पेंशन फंड में और 3.67% ईपीएफ में जाता है।

अब अगर उस कंपनी की बात करें तो वह भी पीएफ में अपना हिस्सा देती है। यह कर्मचारी-दर-कर्मचारी भिन्न होता है। लेकिन इसमें उन्हें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं मिली है यानी उनके मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

अब अगर हम पीएफ के कुछ नियमों की बात करें।

एक नियम यह है कि एक महीने के बाद पीएफ खाते से 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है. इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम हो जाता है। अब बाकी जिनका 25% बढ़ा है वो दो महीने बाद नौकरी कर सकते हैं, इस तरह से देखा जाए तो अभी तक पीएफ के जो नियम थे वो बहुत सख्त थे. अब इसमें कुछ ढील दी जा रही है. इसके साथ ही अगर आप पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो भी जून महीने के बाद कुछ राहत मिलने की संभावना है।

हालांकि, अगर ईपीएफओ 1, ईपीएफओ 2 और अब ईपीएफओ 3.0 की बात करें तो इसमें कई बदलाव हुए हैं। ईपीएफओ 2 में एक महत्वपूर्ण बात यह की गई कि ईपीएफओ का पूरा पोर्टल डिजिटली बनाया गया। अब ईपीएफओ 3.0 में क्या हो रहा है कि अगली बार आप चाहें तो भी पैसा नहीं निकाल सकते। पीएफ में आप वह पैसा आराम से निकाल सकते हैं

मैं एक बार फिर कहता हूं कि यह पैसा कब निकालना है, आप यह पैसा तभी निकाल पाएंगे जब आपके जीवन में किसी प्रकार की आपात स्थिति होगी जहां आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।


(ये आर्टिकल में सामान्य जानकारी आपको दी गई है अगर आपको किसी भी उपाय को apply करना है तो कृपया Expert की सलाह अवश्य लें) RRR
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