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बैंक लॉकर में सिर्फ गहने-दस्तावेज ही रखे जा सकेंगे ? RBI का नया नियम



अगर आप भी बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इसमें चुनिंदा चीजें ही रख सकते हैं। RBI ने इस संबंध में बदले नियम, पढ़ें डिटेल्स


बैंक लॉकर में सिर्फ गहने-दस्तावेज ही रखे जा सकेंगे ? RBI का नया नियम


हममें से कई लोग आभूषणों से लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक हर चीज की सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर का उपयोग करते हैं। अगर आप भी बैंक में लॉकर रखते हैं या जल्द ही ऐसा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नए नियम जान लेने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए बैंकों को निर्देश भी दिया है.

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आरबीआई के मुताबिक, बैंकों को अब अपने ग्राहकों के साथ लॉकर किराये के अनुबंध को नवीनीकृत करना होगा। नए नियमों के अनुसार, ये अनुबंध तैयार किए जाएंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा कि ग्राहक अपने लॉकर में किस प्रकार का सामान रख सकते हैं और किस प्रकार का नहीं।

Bank Locker में आप केवल यही सामान रख सकते हैं

आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, अब ग्राहक बैंक लॉकर में केवल कानूनी रूप से स्वीकार्य वस्तुएं जैसे आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज ही रख सकते हैं। बैंक के साथ अनुबंध में ग्राहक को विस्तार से बताया जाएगा कि किस प्रकार का सामान रखने की अनुमति है और किसे नहीं।

बैंक लॉकर में सिर्फ गहने-दस्तावेज ही रखे जा सकेंगे ? RBI का नया नियम

इतना ही नहीं, बैंक लॉकर अब ग्राहकों को केवल उनके निजी इस्तेमाल के लिए ही उपलब्ध कराए जाएंगे। यह non-transferable होगा. Indian Banks' Association model agreement तैयार करेगा। उसके आधार पर बैंक अपने ग्राहकों के साथ एक agreement तैयार करेंगे.

Stamp Paper का खर्च बैंक वहन करेगा

बैंक के मौजूदा लॉकर ग्राहकों के अनुबंध नवीनीकरण के लिए स्टांप पेपर की लागत बैंक वहन करेगा। जबकि अन्य ग्राहकों को बैंक लॉकर लेने पर अनुबंध की स्टांप पेपर लागत का भुगतान करना पड़ता है।

बैंक लॉकर में इन वस्तुओं को रखने पर प्रतिबंध है

बहुत से लोग अपने बैंक लॉकर में ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनकी कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। कभी-कभी यह हानिकारक भी होता है। अब आरबीआई ने यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहक को अपने बैंक लॉकर में कौन सी वस्तुऐ नहीं रख सकते हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ग्राहक अब अपने लॉकर में नकदी या विदेशी मुद्रा नहीं रख पाएंगे। आग्नेयास्त्रों, दवाओं या दवाओं, प्रतिबंधित पदार्थ या किसी भी खतरनाक या जहरीली सामग्री का कब्ज़ा निषिद्ध होगा।

बैंक को इस जिम्मेदारी से छूट मिलेगी

इसके साथ ही बैंक और ग्राहक के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जाएगा. इस RBI के नए से Bank को कई जिम्मेवारी से छूट मिलेगी. उदाहरण के लिए, बैंक लॉकर के पासवर्ड या चाबी के किसी भी दुरुपयोग या अवैध उपयोग के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी.

साथ ही ग्राहक को अपना सामान लॉकर में रखने का भी अधिकार होगा. बैंक को इसकी सुरक्षा करनी होती है और यदि बैंक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे समय-समय पर अपने संबंधित नियमों के तहत ग्राहक को मुआवजा देना पड़ता है।

बैंक लॉकर के लिए ध्यान रखने योग्य 5 बातें

अगर आप Bank में Locker रखते हैं तो आपको RBI के ये नए बैंक लॉकर नियम जरूर पढ़ना चाहिए।

(1) सबसे पहले RBI ने पहले बैंक लॉकर के लिए New Contract पर Signature करने की आखिरी तारीख 1 January 2023 तय की थी. अब इसे 31 December 2023 तक बढ़ा दिया गया है. इस प्रक्रिया को चरणों में पूरा करना होगा.

2) RBi ने 30 June तक बैंक लॉकर के 50%, 30 September तक 75 % और 31 December 2023 तक 100% New Contract का लक्ष्य रखा है।

3) नए बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए ये नियम 1 January 2022 से प्रभावी हैं। जबकि केवल बैंकों के पुराने ग्राहकों के लिए New Contract पर Signature करने की Last date 31 December 2023 तक बढ़ा दी गई है।

4) बैंकों के साथ नया लॉकर रखने का समझौता अब स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित किया जाएगा। पुराने ग्राहकों को इसका खर्च नहीं उठाना होगा, बल्कि बैंक इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे.

5) RBi ने New Contract को लेकर कई बदलाव किए हैं. यह लॉकर रखने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।


(ये आर्टिकल में सामान्य जानकारी आपको दी गई है अगर आपको किसी भी उपाय को apply करना है तो कृपया Expert की सलाह अवश्य लें)

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